November 23, 2025

उत्तराखंड: ग्राम सभा ने शराब, जुआ और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का निर्णय

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बड़कोट : ग्राम सभा कोटी ठकराल (जिला उत्तरकाशी) में प्रधान एमपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित आम सभा में गांव की पुरानी संस्कृति को बचाने और सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सभा में मातृ शक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग, सम्मानित बुजुर्ग तथा नवयुवकों की भारी उपस्थिति रही। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति और ध्वनिमत से पारित किए गए।

सभा में पारित प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

  1. शादी-विवाह एवं किसी भी प्रकार के पार्टी/समारोह में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर पूरी ग्राम सभा उस शादी/पार्टी का सामाजिक बहिष्कार करेगी तथा दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
  2. कच्ची शराब बनाने पर 21,000 रुपये जुर्माना, अवैध शराब निर्माण को पूरी तरह रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया।
  3. चुनावों में शराब का वितरण/सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित।
  4. पंचायत, विधानसभा, लोकसभा या किसी भी चुनाव के दौरान शराब का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा।
  5. जुआ तथा ताश खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन करने पर 5,100 रुपये जुर्माना तथा कानूनी कार्रवाई होगी।
  6. राजकीय इण्टर कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ या शराब सेवन पर कार्रवाई, ऐसा करने वाले पर 1,100 रुपये जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अनिवार्य होगी।
  7. बाहरी व्यक्ति द्वारा शराब पीकर गांव में उत्पात करने पर सजा, गांव का माहौल खराब करने वाले बाहरी व्यक्ति पर 1,100 रुपये जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई होगी।
  8. शादी-विवाह में डीजे साउंड सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि प्रदूषण और परंपरागत संस्कृति को बचाने के लिए डीजे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर डोल-नगाड़े, ढोलक और कैसियो जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का ही उपयोग होगा।

ग्राम प्रधान एमपी सिंह ने कहा, “हमारा गांव हमेशा से संस्कृति और सदाचार के लिए जाना जाता रहा है। आज युवा पीढ़ी और मातृ शक्ति के सहयोग से हमने इन कुरीतियों पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। यह निर्णय पूरे गांव की एकता का प्रतीक है।”

सभा में उपस्थित महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने तालियां बजाकर सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। ग्रामवासियों ने इसे गांव के नवनिर्माण और नैतिक पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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