देहरादून : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। शासन ने मंगलवार को आरक्षण निर्धारण का नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे चुनावी हलचल तेज हो गई है।
इस अधिसूचना में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है।
क्या है नया?
- राज्य सरकार ने प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया है।
- 18 जून को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
- 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, अगर SC/ST को मिलाकर आरक्षण 50% हो जाता है, तो OBC को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा।
आरक्षित पदों का ब्योर
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पद ST SC OBC
जिला पंचायत अध्यक्ष. 0 2 2
क्षेत्र पंचायत प्रमुख. 3 18 15
ग्राम प्रधान. 226 1467 1250
आरक्षण प्रक्रिया की समय-सारणी
- 11 जून: पंचायतों की संख्या का विवरण
- 13 जून: अनंतिम (ड्राफ्ट) आरक्षण सूची
- 14–15 जून: आपत्तियां आमंत्रित
- 16–17 जून: जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण
- 18 जून: अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन
- 29 जून: प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा
आरक्षण सूची को सभी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील, जिला पंचायत कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालयों में सूचना पटों पर चस्पा किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनावों की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए साफ दिशा तय कर दी है। पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए यह आरक्षण सूची लोकतंत्र के निचले स्तर तक भागीदारी को सुनिश्चित करने की ओर एक ठोस क़दम है।
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