उत्तराखंड : हाईकोर्ट के फैसले के बाद UKPSC ने इस परीक्षा पर लिया बड़ा फैसला

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल-प्रवर सेवा परीक्षा, 2024 स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से 14 मार्च, 2024 को 16 नवम्बर से 19 नवंबर के मध्य मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि आयोग ने इसी माह चार नवंबर को हिन्दी के तीन प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। इससे मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा में भाग लेना मुश्किल हो गया है।

अंतिम समय में हुए बदलाव से उन्हें पढ़ने का उपयुक्त समय भी नहीं मिला है। याचिकाकर्ता की ओर से इसे संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए आयोग के चार नवंबर के आदेश को रद करने की मांग की गयी। आयोग के अधिवक्ता की ओर से परीक्षा को लेकर 15 दिन की अंडरटेकिंग की अनुमति मांगी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

जिसके बाद कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद मुख्य परीक्षा स्थगित करने के आदेश पारित कर दिये। कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया। साथ ही बताया कि मुख्य परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

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