उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर बरकरार रहेगी रोक, अब कल होगी सुनवाई

नैनीताल |  उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक बनी रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से की गई ‘स्टे वेकेशन’ की मांग को लेकर तत्काल कोई राहत नहीं दी। अब इस मामले में अंतिम निर्णय बुधवार को होगा।

 

आज सरकार ने मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष विशेष तौर पर मेंशन किया। खंडपीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए इस पर बुधवार को दोपहर में सुनवाई तय की है।

 

राज्य सरकार द्वारा बिना गजट अधिसूचना जारी किए पंचायत चुनाव की घोषणा किए जाने पर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में आरक्षण व्यवस्था, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

 

हाईकोर्ट ने पिछले प्राथमिक रूप से याचिकाओं में उठाए गए सवालों को गंभीर मानते हुए पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस आदेश को चुनौती देने और रोक हटवाने की मांग को लेकर सरकार ने ‘स्टे वेकेशन’ की अर्जी दाखिल की थी।

 

अब बुधवार को कोर्ट इस मामले में गहन सुनवाई करेगा। अगर कोर्ट सरकार की दलीलों से संतुष्ट हुआ तो पंचायत चुनावों की राह दोबारा खुल सकती है, अन्यथा चुनाव प्रक्रिया लंबी कानूनी उलझनों में फंस सकती है।

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