दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 के बाद राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी दी।

प्रदूषण पर कड़ा एक्शन, पुराने वाहनों पर शिकंजा

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने अधिकारियों संग बैठक के बाद कहा कि सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां लागू कर रही है। इस फैसले के तहत राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे, जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को दी जाएगी सूचना

दिल्ली सरकार इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित करेगी। सिरसा ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

पुरानी CNG बसें भी होंगी बंद

इसके साथ ही, सरकार ने दिसंबर 2025 तक दिल्ली की लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है। इन बसों की जगह अब इलेक्ट्रिक बसें लेंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और टिकाऊ बनाया जा सके।

एंटी-स्मॉग गन होंगी अनिवार्य

सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक और सख्त कदम उठाते हुए घोषणा की कि अब सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के इन नए फैसलों का उद्देश्य शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और राजधानी को स्वच्छ एवं हरित बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है।

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