नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सोनिया, राहुल समेत सात को कोर्ट का समन, 8 मई को पेश होने का आदेश

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को समन जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी को 8 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी की शिकायत में कुछ दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए समन जारी करने से इनकार कर दिया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अतिरिक्त प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने को कहा था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आरोपियों की बात सुने बिना कोई समन नहीं भेजा जा सकता। ईडी ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया है।

इस मामले की शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड को साजिश के तहत एजेएल की संपत्ति का अधिकार सौंपा गया, जिससे दिल्ली स्थित 1600 करोड़ रुपये मूल्य की हेराल्ड हाउस इमारत पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। उनका कहना है कि यह संपत्ति समाचार पत्र चलाने के लिए दी गई थी और इसका व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है। वहीं, गांधी परिवार का कहना है कि उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से निशाना बनाया जा रहा है।

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