मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में छह महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा, अधिसूचना जारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को मणिपुर के लगभग पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है, हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

वहीं, नगालैंड में भी इसका विस्तार किया गया है, जहां इसे आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगा।

मंत्रालय की अधिसूचना

गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद अफस्पा की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर के पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य को “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है।

इसी तरह, नगालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा को लागू रखा गया है। इसके अलावा, कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों तथा मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है।

 

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