- दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को हत्या मामले में दी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को हत्या के मामले में जमानत दे दी है। सुशील कुमार पर मई 2021 में साथी पहलवान सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। इस मामले में अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए यह निर्णय लिया कि मामले में लंबी हिरासत के बाद अब तक किसी ठोस सबूत की पेशकश नहीं की गई है।
सुशील कुमार को पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। इस बार जमानत मिलने पर उनके वकील एडवोकेट आर एस मलिक ने कहा कि यह निर्णय काफी समय बाद लिया गया है। उन्होंने कहा, “सुशील कुमार पिछले 3.5 साल से जेल में हैं, जबकि मामले में सभी गवाहों की जांच पूरी हो चुकी है। अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इस कारण अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।”
वहीं, सुशील कुमार के अन्य वकील सुमित शौकीन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत का आदेश अभी हाल ही में घोषित हुआ है और वे अब आदेश की हार्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में बहस करीब डेढ़ से दो घंटे तक चली।
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सुशील कुमार करीब साढ़े तीन साल से हिरासत में हैं और इतने लंबे समय बाद भी केवल 31 गवाहों की ही जांच की जा सकी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने नियमित जमानत देने का आदेश दिया है।