कोलकाता के सरकारी RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने सजा सुनाई।
CBI के वकील ने फांसी की सजा की मांग की थी। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। मामले में एकमात्र मुख्य आरोपित रहे संजय को वारदात के 162 दिनों बाद व सियालदह कोर्ट में 59 दिनों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी करार दिया गया।
CBI मामले की जांच कर रही थी। नौ अगस्त, 2024 को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।
संजय की बड़ी बहन ने कहा कि आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती देने की परिवार की कोई योजना नहीं है। उनसे पूछा कि उसे क्या लगता है कि उसका भाई वास्तव में दोषी है, तो उसने कहा-‘कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। हम टूट चुके हैं।
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