देहरादून: उत्तराखंड राज्य में सामान्य नागर निकाय निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान दिवस 23 जनवरी, 2025 को घोषित किया गया है।
इस दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध-शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश दिया गया है।
इसके अलावा, राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी इस दिन बंद रहेंगे। यह निर्णय राज्यपाल द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।
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