BIG BREAKING: पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद निर्वाचन आयोग ने रद्द कु नामांकन प्रक्रिया, सरकार को बड़ा झटका

नैनीताल/देहरादून:  उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर एक बार फिर विराम लगा दिया है। आयोग ने दिनांक 21 जून 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 1141/रा.नि.आ.-2/4324/2025 में निर्धारित 25 जून 2025 से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया सहित अन्य सभी चुनावी कार्यवाहियाँ अगले आदेश तक स्थगित कर दी हैं।

निर्वाचन आयोग की ओर से यह कदम उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी गतिविधि न्यायालय से स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद ही आगे बढ़ाई जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस आदेश से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अमले और संभावित उम्मीदवारों को फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा।

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