बड़कोट: पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने पेड़ों की कटाई को “हत्या से भी बदतर अपराध” करार देते हुए, प्रति पेड़ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। लेकिन, उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी क्षेत्र में पकड़ी गई 23 नग अखरोट की लकड़ी के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
क्या है मामला?
कुछ दिन पहले वन विभाग ने स्यानाचट्टी में 23 नग अखरोट की लकड़ी बरामद की थी। यह लकड़ी अवैध कटाई से जुड़ी मानी जा रही है, और इसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले के मुख्य आरोपी खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।
वन विभाग की सफाई
वन विभाग के रेंज अधिकारी का कहना है कि उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी है, लेकिन जुर्माने और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई का फैसला उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि वे उच्चाधिकारियों के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
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