देहरादून : देहरादून की सड़कों पर मनमानी खुदाई करने वालों के दिन अब लदते दिख रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकास कार्यों के नाम पर नियम-कायदों को ठेंगा दिखाने वाली एजेंसियों पर कड़ा प्रहार किया है। ऊर्जा निगम, जल संस्थान और गेल की मनमानी से नाराज़ डीएम ने पहले तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और अब इन पर तीन महीने का प्रतिबंध भी ठोक दिया है। मतलब ये कि अब ये एजेंसियां अगले तीन माह तक देहरादून में सड़क खुदाई का मुँह भी नहीं देख सकेंगी।
दरअसल, कैनाल रोड पर जल संस्थान, माता मंदिर रोड पर ऊर्जा निगम और अन्य जगहों पर गेल ने खुदाई के बाद सड़कों को सही से समतल नहीं किया। सड़कें गड्ढों का जाल बन गईं, जिससे आम नागरिकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पैदल चलना खतरे से खाली नहीं रहा और वाहन चालकों की तो जैसे किस्मत ही सड़क के हालात पर छोड़ दी गई। इन हालातों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने पहले कड़ा संदेश दिया, फिर कार्रवाई कर डाली।
डीएम का यह फैसला बाकी एजेंसियों के लिए भी एक साफ चेतावनी है कि अब से रोड कटिंग के बाद सड़क को समतल और सुरक्षित बनाना अनिवार्य होगा। सख्त निर्देश हैं कि खुदाई के बाद सड़क का भरान, सतह का समतलीकरण और उसे वाहन योग्य बनाना ही होगा। नहीं तो ऐसी ही सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सविन बंसल ने साफ कहा है कि जनता की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद जगी है कि देहरादून की सड़कें फिर से चलने लायक बनेंगी और एजेंसियों की लापरवाही पर लगाम कसेगी।
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